वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में छूट, आराम से जिएं, टैक्स की चिंता छोड़िए

Income Tax Saving Scheme for Senior Citizens : कर भरने का झंझट? आयकर छूट और कर योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में.

Senior Citizen Income Tax Saving Scheme : हर व्यक्ति आराम की जिंदगी चाहता है। और जब आपकी आयु बढ़ जाती है तो यह और भी जरुरी हो जाता है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर पैसों को कमाना जितना जरुरी होता है, उससे कई ज्यादा जरुरी पैसो को बचाना होता है।

Tax Saving से न सिर्फ आप अपने बच्चो के ऊपर से अपना भार कम कर सकते है, बल्कि अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाते है। भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की कर छूट और योजनाएं देती है। इनका लाभ उठाकर आप काफी हद तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। आइये जानते है कुछ ऐसे तरीकों को जिससे आप साल 2024 में अपना टैक्स बचा सकते है

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सीनियर सिटिज़न और सुपर सीनियर सिटिज़न क्या हैं?

अगर आप की आयु 60 से अधिक है तो इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको इन दो टर्म्स के बारे में पता होना जरुरी है। सीनियर सिटिज़न उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 से अधिक है लेकिन 80 से कम है। और सुपर सीनियर सिटिज़न उन्हें कहा जाता है जिनकी आयु 80 से अधिक है।

OLD Tax Regime के तहत इनकम टैक्स में छूट की लिमिट

  • सीनियर सिटिज़न्स के लिए साधारण अधिकतम (Basic Tax Exemption)इनकम टैक्स की छूट की सीमा ₹3,00,000 (तीन लाख) है।
  • सुपर सीनियर सिटिज़न के लिए साधारण अधिकतम (Basic Tax Exemption)इनकम टैक्स की छूट की सीमा ₹5,00,000 (पांच लाख) है।

New Tax Regime के तहत इनकम टैक्स में छूट की लिमिट

  • नई टैक्स रेजीम में सीनियर सिटिज़न्स और सुपर सीनियर सिटिज़न दोनों के लिए (Basic Tax Exemption)इनकम टैक्स की छूट की सीमा ₹3,00,000 (तीन लाख) तक तय की गई है।

आराम से जिएं, टैक्स की चिंता छोड़िए, वरिष्ठ नागरिक छूट का लाभ उठाएं!

इनकम टैक्स सेक्शन से कर बचत

  • Tax Exemption Limit: बतौर सीनियर सिटिज़न अगर आपकी आयु 60 के ऊपर है। तो आप टैक्स में 60 से कम आयु वाले लोगो से ज्यादा टैक्स बचत कर सकते है। 60 से कम आयु होने पर इनकम टैक्स (Income Tax Exemption) छूट जहा ₹2.5 लाख (ढाई लाख) की लिमिट होती है, वही 60 से ज्यादा आयु वाले लोगो के लिए यह लिमिट ₹3.00 लाख (तीन लाख) की होती है। वही अगर आपकी आयु 80 से ज्यादा है तो टैक्स बचत और भी ज्यादा होगी, जो की ₹5.00 लाख (पांच लाख) यानि सीनियर सिटिज़न होने पर आप इनकम टैक्स में कम से कम ₹50,000 से ₹2,50,000 तक की अधिक बचत कर सकते है।
  • Section 80TTB Deduction : इस सेक्शन 80TTB के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग बचत खाता और फिक्स डिपॉज़िट से मिल रहे ब्याज़ पर भी सालाना ₹50,000 तक की टैक्स में छूट पा सकते है।
  • Standard Deduction : स्टैंडर्ड डिडक्शन में सीनियर सिटिज़न को अतिरिक्त ₹50,000 रुपयों तक अतिरिक्त छूट मिलती है।

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सेविंग्स के जरिए कर बचत: Income Tax Saving Scheme

Section 80D – Healt Insurance Premium : अगर आप का हेल्थ इन्शुरन्स है, और आप उसका नियमित प्रीमियम भरते है। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के साथ सीनियर सिटिज़न हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम में ₹50,000 रुपयों तक छूट पा सकते है।

Section 80C – PPF Account: इनकम टैक्स सेक्शन 80C में सीनियर सिटिज़न होने पर अगर आप PPF Account (PPF) में निवेश कर रहे है, तो उस रकम पर भी आप 1.5 लाख (डेढ़ लाख) तक का टैक्स बेनिफिट (₹1.5 lakh under Sec 80C) उठा सकते है। सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ निवेश वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर बचत और सुरक्षित निवेश का एक शानदार विकल्प है। अगर आप सालाना ₹2.00 लाख की रकम अपने PPF खाते में जमा करते है , तो भी नियम के अनुसार आपको ₹1.5 लाख की ही छूट मिलेगी।

Section 80C – National Saving Certificate: इनकम टैक्स सेक्शन 80C में टैक्स में बचत करने के लिए यह एक विकल्प उपलब्ध है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में किये निवेश पर आप अधिकतम ₹1.5 लाख (डेढ़ लाख) रुपये तक कटौती का दावा कर सकते हैं

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Section 80C – Fixed Deposit: आम तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के निवेश पर धारा 80C के अंतर्गत कर कटौती के लिए पात्र नहीं होते। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रकार के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving FD) उपलब्ध हैं, जिन पर आप धारा 80C के तहत लाभ उठा सकते हैं। आप हर साल धारा 80C के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं.

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निष्कर्ष :

टैक्स प्लानिंग कर वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ अपना पैसा बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर आप अपने लिए उपयुक्त कर बचत योजना चुन सकते हैं।

यह लेख केवल सीनियर सिटिज़न को टैक्स बचत संबंधी जानकारी प्रदान करता है। किसी भी योजना में निवेश या कर बचत योजना को चुनने से पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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