क्या आप भी Pump and Dump के शिकार है।
हाल ही में मुंबई शेयर बाजार से एक खबर आई है, की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी और अनुचित कार्यों में सहभागी होने के आधार पर Zee Business News Channel (ज़ी बिजनेस समाचार चैनल) के अतिथि पैनल में शामिल 5 संस्थाओं और 10 अन्य संस्थाओं के खिलाफ 7.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी के साथ साथ इनमें से कई संस्थाओं को अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या लेनदेन करने से रोक दिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश से निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी धर, नितिन छहलानी, रूपेश कुमार माटोलिया, अजयकुमार रमाकांत शर्मा, रामावतार लालचंद चोटिया, किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, सिमी भौमिक, एसएएआर कमोडिटीज, एसएएआर सिक्योरिटीज, मनन शेयरकॉम और कन्ह्या ट्रेडिंग वे 15 संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ सेबी ने नियामक कार्रवाई की है। इनमे से कुछ एक्सपर्ट्स ने गैर-कानूनी ट्रेड में सीधे तौर पर हिस्सा लिया तो कुछ सहायक के तौर पर सक्रिय थे.
कैसे होता था घोटाला?
ये कुछ लोग झी बिज़नेस चॅनेल पर गेस्ट एक्सपर्ट बनकर दर्शकों को शेयर खरीदने या बेचने की सलाह देते थे। लेकिन ये सलाह उनके करीबी बिजनेस और प्रॉफेट मेकर्स के पास पहले से ही होती थी और ये लोग भी टेलीविजन पर अपनी सलाह देने से खुद भी स्टॉक्स में पोजीशन बना कर रखते थे। आम दर्शक या निवेशक टीवी पर इनकी सलाह सुनकर स्टॉक खरीदता या बेचता था, तब प्रॉफिट मेकर्स शेयर्स अपना प्रॉफिट निकालकर सौदे काट लेते थे। ऐसे में जो आम जनता थी उन्हें नुकसान के साथ निकलना पड़ता था।